July 27, 2024 3:24 am
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

हमारा ऐप डाउनलोड करें

आर्थिक आतंकवाद, मानसिक क्रूरता, रेप पीड़िता की पहचान… फिर से पेश क्रिमिनल बिल के बारे में सब कुछ जानें

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

अरुणिमा

नई दिल्ली: ऐसी कोई भी कार्रवाई जो भारत की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है, उसे आतंकवाद के कृत्य के रूप में देखा जाएगा. जब आपराधिक कानून संशोधनों को संसद की मंजूरी के लिए रखा जाएगा तो उसमें यह प्रस्ताव भी होगा. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस 2) में जो प्रस्तावित संशोधन किए गए हैं, उसके अनुसार, आर्थिक सुरक्षा का उल्लंघन हथियारों या गोला-बारूद का उपयोग करने वाले आतंकवादी कृत्यों के समान अपराध माना जाएगा.

संशोधित बीएनएस की धारा 113, उपधारा 1 आतंकवादी कृत्य को इस प्रकार परिभाषित करती है: “जो कोई भी भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, या आर्थिक सुरक्षा को धमकी देने या धमकी देने की संभावना के साथ या हमला करने के इरादे से कोई कार्य करता है. या जिस काम से भारत में या विदेश में लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक या आतंक फैलाने की आशंका हो.”

113(ए) उपखंड (iv) आगे कहता है: “नकली भारतीय मुद्रा के उत्पादन या तस्करी या सर्कुलेशन के माध्यम से भारत की मौद्रिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश को आतंकवादी कृत्य के रूप में देखा जाएगा. इससे पहले, ‘सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी’ को अपने दायरे में शामिल करके आतंकवाद को ढीले ढाले रूप में परिभाषित करने के लिए बीएनएस की आलोचना की गई थी.

लोकसभा में बीएनएस (2) का परिचय देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों में पांच नए संशोधन लाए गए हैं. जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ किया, “स्थायी समिति (गृह मामलों पर) द्वारा की गई सभी सिफारिशों पर सरकार ने सकारात्मक रूप से विचार किया है और इसलिए एक नया विधेयक लाया गया है क्योंकि हम मूल विधेयक में इतने सारे संशोधन पेश नहीं करना चाहते थे.” 

विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि नया विधेयक क्यों लाया गया. गृह मंत्री ने आपराधिक कानून संशोधन पर पहले के विधेयक वापस ले लिए और अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि तीनों विधेयकों पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय दिया जाएगा.

गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम से उधार लेते हुए, प्रस्तावित बीएनएस ने अपने दायरे में नए युग के युद्ध, विदेशी भूमि पर भारतीय संपत्तियों के खिलाफ हमले और किसी भी भारतीय सार्वजनिक पदाधिकारी को नुकसान पहुंचाने या हत्या करने का प्रयास शामिल किया है.

जैविक, रेडियोधर्मी, परमाणु या अन्य खतरनाक पदार्थ का उपयोग जिससे मौत हो सकती है, को नए विधेयक में आतंक के कृत्य के रूप में जोड़ा गया है. इसमें आतंक की परिभाषा में “भारत में या किसी अन्य देश में भारत की रक्षा के लिए या केंद्र या राज्य सरकारों के किसी अन्य उद्देश्य के संबंध में उपयोग की जाने वाली या उपयोग की जाने वाली किसी भी संपत्ति का कोई नुकसान या विनाश” भी शामिल है.

बीएनएस (2) में आगे है: “आपराधिक ताकत के माध्यम से या उसका प्रदर्शन करके या ऐसा करने का प्रयास, किसी सरकारी अधिकारी की मृत्यु का कारण बनता है या किसी अधिकारी को जान से मारने का प्रयास करता है… अपहरण या कोई अन्य कार्य करता है. भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी अन्य देश की सरकार को आतंकवादी कृत्य करने के लिए मजबूर किया जान.” ये परिभाषाएं पहले 2013 में पारित गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम का हिस्सा थीं.

व्यभिचार और अप्राकृतिक यौन संबंध नहीं बनाए जाएंगे अपराध, भारतीय न्याय संहिता बिल पर पैनल का सुझाव दरकिनार

मानसिक क्रूरता
बीएनएस की धारा 86 में महिलाओं पर मानसिक क्रूरता करने वालों को सजा का प्रावधान किया गया है. मूल बीएनएस खंड में “क्रूर व्यवहार” को परिभाषित नहीं किया गया था. संशोधित बीएनएस धारा 86 उपधारा (ए) कहती है, “धारा 85 के प्रयोजनों के लिए, “क्रूरता” का अर्थ है- कोई भी जानबूझकर किया गया आचरण जो ऐसी प्रकृति का हो जो महिला को आत्महत्या करने या गंभीर चोट पहुंचाने के लिए मजबूर कर सकता है या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे मानसिक या शारीरिक) को खतरा हो.” धारा 85 में पति या उसके परिवार के सदस्यों को अपनी पत्नी के साथ क्रूर व्यवहार करने का दोषी पाए जाने पर तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान है.

व्यभिचार और समलैंगिकता
व्यभिचार और समलैंगिकता पर स्थायी समिति की सिफारिश को संशोधित आपराधिक कानूनों में शामिल नहीं किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में व्यभिचार को अपराध घोषित कर दिया था और सहमति से वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंधों को भी अपराध की श्रेणी से हटा दिया था. बिना अनुमति के अदालती कार्यवाही से यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की पहचान उजागर करने पर भी नए कोड की धारा 73 के तहत दो साल की कैद की सजा का प्रस्ताव है.

Tags: Amit shah, Loksabha

Source link

आर पी एस न्यूज़
Author: आर पी एस न्यूज़

न्यूज़ और विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9453 555 111 पर www. rpssmachar.com rpsnews.com Emeil -rpssamachar@gmail.com rpsnews@gmail.com

Share this post:

Leave a Comment

खबरें और भी हैं...

[wonderplugin_slider id=1]

लाइव क्रिकट स्कोर

कोरोना अपडेट

Weather Data Source: Wetter Indien 7 tage

राशिफल

error: Content is protected !!
Skip to content